दलित उत्पीड़न, अशलील हरकत और मारपीट के मामले में 6 आरोपियों को अदालत में तलब करने का आदेश

MD Khan
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आगरा: दलित उत्पीड़न, अशलील हरकत, मारपीट और धमकी देने के आरोप में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट राजेंद्र प्रसाद ने 6 आरोपियों को मुकदमे के विचारण के लिए अदालत में तलब करने का आदेश दिया है। यह मामला आगरा जिले के थाना सैंया के लादुखेड़ा गांव का है, जहां एक महिला के साथ हुई हिंसा और उत्पीड़न को लेकर अदालत में परिवाद पेश किया गया।

घटना की जानकारी

श्रीमती सरिता, जो अपने बच्चों के साथ लादुखेड़ा गांव में रहती हैं, ने आरोप लगाया कि उनका पति हलवाई का काम करने के कारण अक्सर बाहर रहता है। 27 अप्रैल 2023 को रात लगभग 7:30 बजे, जब वह घर में खाना बना रही थीं, तभी श्याम सुंदर, सतेंद्र, नरेश, सुधाकर त्यागी, सतीश और देवेंद्र त्यागी नामक आरोपी उनके घर में घुस आए। आरोपियों ने एक युवक को शराब पिलाकर उनके घर भेजा और उसे कहा कि वह उनकी बेटी को पकड़ ले और बदले में पैसे दिए जाएंगे।

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जब महिला ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उसे लाठी डंडों से पीटा और उसके कपड़े फाड़ दिए। इसके बाद श्याम सुंदर ने महिला की बेटी को दबोचकर उसके साथ अशलील हरकत की। आरोपियों ने महिला को धमकी दी कि वह गांव छोड़कर भाग जाएं, और पुलिस चौकी जाने पर भी आरोपी सतेंद्र ने महिला को और उसके बच्चों को जिंदा जलाने की धमकी दी।

पुलिस की कार्रवाई

महिला ने घटना के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसके बाद महिला ने अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपियों को मुकदमे के विचारण के लिए तलब करने का आदेश दिया।

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कोर्ट का आदेश

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट, राजेंद्र प्रसाद ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को अदालत में तलब करने का आदेश दिया है। अब यह मामला अदालत में विचाराधीन है, और आगामी सुनवाई की तिथि तय की जाएगी।

 

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