चैक डिसऑनर आरोपी को अदालत में तलब करने का आदेश

MD Khan
By MD Khan
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आगरा: चैक डिसऑनर के मामले में आरोपी निखिल श्रीवास्तव को अदालत में तलब करने का आदेश एसीजेएम 1 पंकज कुमार ने दिया है। आरोपी का नाम निखिल श्रीवास्तव है, जो विरमा रेजीडेंसी, सेक्टर 4, आवास विकास कॉलोनी सिकंदरा, आगरा का निवासी है।

मामले के अनुसार, वादी मुकदमा मलय कुमार मुखर्जी (निवासी पैराडाइज, शास्त्रीपुरम, थाना सिकंदरा, आगरा) ने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर किया। वादी ने आरोप लगाया कि आरोपी और वह घनिष्ठ संबंध रखते थे। आरोपी ने 5 फरवरी 2024 को वादी से 55,000 रुपये उधार लिए थे और तीन माह में इसे वापस करने का वादा किया था।

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जब वादी ने आरोपी से भुगतान की मांग की, तो आरोपी ने उसे चैक प्रदान किया। लेकिन जब यह चैक बैंक में प्रस्तुत किया गया तो यह डिसऑनर हो गया। इसके बाद वादी ने आरोपी को विधिक नोटिस भेजा, लेकिन फिर भी भुगतान नहीं किया गया। इस पर वादी ने चैक डिसऑनर का मुकदमा दायर किया और अदालत से न्याय की मांग की।

एसीजेएम 1 पंकज कुमार ने आरोपों पर विचार करते हुए आरोपी निखिल श्रीवास्तव को अदालत में तलब करने का आदेश दिया। मामले की विवेचना जारी है और अदालत में आगामी सुनवाई की तिथि तय की जाएगी।

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