आगरा : आगरा के दयाल बाग में सत्संगियों और पुलिस के बीच अतिक्रमण को लेकर विवाद का मामला आज प्रयागराज हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए आया था। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आगरा प्रशासन को बड़ा झटका दिया। हाईकोर्ट ने सत्संगियों पर जमीन कब्जाने के आरोपों को खारिज कर दिया। साथ ही, हाईकोर्ट ने प्रशासन के सभी नोटिस को निरस्त कर दिया और प्रशासन की सभी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सत्संगियों ने जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। सत्संगियों द्वारा किए गए निर्माण कानूनी हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रशासन ने सत्संगियों के खिलाफ बिना किसी ठोस आधार के कार्रवाई की है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि पुलिस कार्यवाही के मामले की चलती रहेगी और सत्संगियों द्वारा मानवाधिकार मामले की भी जारी रहेगी।
इस आदेश के बाद सत्संगियों में खुशी की लहर है। सत्संगियों का कहना है कि यह आदेश न्याय की जीत है।
क्या है मामला?
आगरा के दयाल बाग में सत्संगियों ने एक आश्रम बनाया हुआ है। कुछ दिनों पहले, आगरा प्रशासन ने सत्संगियों पर जमीन कब्जाने के आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई की थी। प्रशासन ने सत्संगियों के आश्रम को तोड़ने का आदेश भी दिया था।
सत्संगियों ने प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने आज इस याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रशासन को बड़ा झटका दिया।