आगरा: आगरा में चेक डिसऑनर के एक मामले में एसीजेएम 9 मोहित कुमार प्रसाद ने आरोपी सौरभ कुमार को दोषी ठहराते हुए 6 महीने की कैद और दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने चेक की राशि 1,82,000 रुपये भी 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वादी को दिलवाने के आदेश दिए हैं।
वादी राजेन्द्र सिंह ने आरोप लगाया कि आरोपी सौरभ कुमार कपड़ों का व्यवसाय करता है। आरोपी ने वादी से दो लाख रुपये उधार लिए थे और शीघ्र वापस करने का वादा किया था। लंबे समय तक उधारी न चुकाने पर वादी द्वारा तगादा किया गया। आरोपी ने बीस हजार नगद और शेष राशि का चेक दिया। चेक बैंक में जमा करने पर डिसऑनर हो गया।
अदालत ने सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। आरोपी को 6 महीने की कैद और दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अदालत ने चेक की राशि 1,82,000 रुपये भी 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वादी को दिलवाने के आदेश दिए।