आगरा, उत्तर प्रदेश: आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) एक बार फिर अपनी कार्यप्रणाली को लेकर सवालों के घेरे में आ गया है। ताजा मामला हरी पर्वत वार्ड प्रथम के अंतर्गत गीता नगर, बल्केश्वर का है, जहाँ बिल्डर दीपक गुप्ता उर्फ दीपक भर्रा पर बिना नक्शा पास कराए 122 वर्ग गज में डबल स्टोरी कोठी का अवैध निर्माण कराने का आरोप लगा है। इस मामले ने एक बार फिर शहर में अवैध निर्माणों पर ADA की ढीली पकड़ और निष्क्रियता को उजागर किया है।
क्या है पूरा मामला?
भारतीय हिंदू सेवा संस्था के प्रदेश अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने इस अवैध निर्माण का खुलासा करते हुए बताया कि गीता नगर, बल्केश्वर में दीपक गुप्ता द्वारा एक द्वि-मंजिला कोठी का निर्माण पूरी तरह से अवैध तरीके से किया जा रहा है। उनके अनुसार, इस निर्माण के लिए ADA से कोई भी नक्शा पास नहीं कराया गया है, जो सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है।
ADA की भूमिका पर सवाल
यह पहला मौका नहीं है जब आगरा विकास प्राधिकरण पर अवैध निर्माणों को रोकने में नाकाम रहने के आरोप लगे हैं। शहर में ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जहाँ नियमों को ताक पर रखकर बड़े-बड़े निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहे हैं, और ADA अक्सर ऐसे मामलों में कार्रवाई करने में सुस्त दिखाई देता है। इस नए मामले ने एक बार फिर ADA की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं।
अब देखना होगा ADA का रुख
मनोज अग्रवाल और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मामले पर ADA से तत्काल और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आगरा विकास प्राधिकरण इस अवैध निर्माण के खिलाफ क्या कदम उठाता है। क्या ADA इस बार अपनी पिछली गलतियों से सीख लेते हुए त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करेगा, या यह मामला भी अन्य अवैध निर्माणों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा? यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या शहर में बेरोकटोक चल रहे अवैध निर्माणों पर लगाम लगाने के लिए कोई ठोस पहल की जाती है।