आगरा में पॉक्सो एक्ट का मामला, आरोपी ने 11 साल की बच्ची के साथ किया था दुष्कर्म
आगरा: आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एडीजे 28 ने आरोपी ओकेश पुत्र रमेश को दोषी करार दिया है।
क्या है पूरा मामला?
27 जनवरी, 2021 को पीड़िता, जो कि 11 साल की थी, अपनी नानी के घर जा रही थी। रास्ते में आरोपी ओकेश ने उसे जबरदस्ती अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता घर लौटकर अपनी मां को पूरी घटना बताई, जिसके बाद पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई।
अदालत का फैसला
अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। विशेष लोक अभियोजक माधव शर्मा ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि आरोपी ने एक नाबालिग बच्ची के साथ क्रूरतापूर्ण कृत्य किया है। अदालत ने आरोपी को 20 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा कि यह फैसला इस तरह के अपराधों को रोकने में एक मजबूत संदेश देगा।
पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज
इस मामले में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पॉक्सो एक्ट बच्चों के यौन शोषण से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए बनाया गया एक कठोर कानून है।
समाज के लिए संदेश
यह फैसला समाज के लिए एक मजबूत संदेश है कि बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी।