आगरा: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने अपने पूर्व के आदेश का पालन न करने पर डिजिटल वर्ल्ड, ताजगंज रोड, थाना सदर बाजार के प्रबंधक के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति, मानसिक कष्ट और वाद व्यय के रूप में ₹1,20,338 की धनराशि की वसूली के लिए जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी कर दिया है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला श्रीमती शालनी अस्थाना पत्नी डॉ. आशीष अस्थाना, निवासनी गोपाल विहार कॉलोनी, देवरी रोड, थाना सदर, आगरा से जुड़ा है। शालनी अस्थाना ने प्रबंधक डिजिटल वर्ल्ड, 5ए, ताजगंज रोड, थाना सदर बाजार के विरुद्ध जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में शिकायत दर्ज कराई थी।
आयोग ने इस मामले में 16 अप्रैल 2024 को वादनी के पक्ष में आदेश पारित किया था, जिसमें डिजिटल वर्ल्ड को क्षतिपूर्ति, मानसिक कष्ट और वाद व्यय के रूप में निर्धारित धनराशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।
आदेश का अनुपालन न करने पर RC जारी
उपभोक्ता आयोग के आदेश का पालन डिजिटल वर्ल्ड द्वारा नहीं किया गया। इसके बाद, वादनी शालनी अस्थाना ने अपने अधिवक्ता सज्जन सिंह गुर्जर के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर धनराशि दिलवाने का आग्रह किया।
इस पर आयोग अध्यक्ष सर्वेश कुमार ने सख्त रुख अपनाते हुए ₹1,20,338 की धनराशि की वसूली हेतु जिलाधिकारी को निर्देश प्रदान किए और विपक्षी डिजिटल वर्ल्ड के विरुद्ध आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी कर दिया। इसका अर्थ है कि अब जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा इस धनराशि की वसूली के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई उन व्यवसायों के लिए एक चेतावनी है जो उपभोक्ता आयोग के आदेशों की अवहेलना करते हैं।