झांसी, सुल्तान आब्दी :आगामी ईद-उल-अजहा (बकरीद), मोहर्रम और अन्य स्थानीय पर्वों के साथ-साथ विभिन्न सामयिक व प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के आयोजन को देखते हुए, झांसी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. अपर जिला मजिस्ट्रेट शिव प्रताप शुक्ला ने घोषणा की है कि जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 तत्काल प्रभाव से लागू रहेगी, जो 1 जून से 15 जुलाई 2025 तक प्रभावी होगी.
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि पिछले वर्षों की तरह इस बार भी कार्य बहिष्कार, आंदोलन तथा अनाधिकृत निर्माण एवं अतिक्रमण हटाए जाने जैसे मौकों पर शांति व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है. उन्होंने चेताया कि इन अवसरों और कार्यक्रमों पर कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा अनुचित लाभ के उद्देश्य से ऐसी गतिविधियां की जा सकती हैं, जिनसे सांप्रदायिक सौहार्द, शांति और कानून व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है. साथ ही, कुछ अवांछनीय तत्व त्यौहारों और नकल विहीन परीक्षा संपादित कराने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं.
क्या होंगे प्रतिबंध?
धारा-163 के तहत निम्नलिखित गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा:
- ड्रोन और मानव रहित वाहन: किसी भी व्यक्ति, संगठन या संस्था द्वारा सक्षम मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ड्रोन, मानव रहित वाहन या ऐसे सदृश उड़ने वाले उपकरण जिनके माध्यम से शूटिंग, सर्वे या हथियारों का प्रयोग किया जा सकता है, का संचालन और परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. (यह प्रतिबंध पुलिस और सैन्य विभाग पर लागू नहीं होगा.)
- समूह बनाना और जुलूस निकालना: कोई भी व्यक्ति जनपद झांसी के क्षेत्रान्तर्गत आंदोलन या प्रदर्शन करने के उद्देश्य से पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनाएगा, जुलूस नहीं निकालेगा, किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करेगा और न ही कोई उत्तेजनात्मक नारेबाजी करेगा.
- हड़ताल और घेराव: कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान अथवा किसी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक अथवा आवश्यक सेवा संबंधी प्रतिष्ठानों के आस-पास हड़ताल, धरना, घेराव व नारेबाजी नहीं करेगा.
- सार्वजनिक स्थान पर मादक पदार्थों का सेवन: कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मदिरा या किसी मादक पदार्थ का सेवन करके विचरण नहीं करेगा.
- परीक्षा केंद्रों पर अनाधिकृत प्रवेश: कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्रों पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश नहीं करेगा.
- ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग: कोई भी व्यक्ति/संचालक रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों/डेक का प्रयोग नहीं करेगा. इसका उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी.
सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा.
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय होगा. यह आदेश झांसी जिले के संपूर्ण क्षेत्र में प्रभावी रहेगा.