आगरा में डेयरी व्यवसायी एवं प्रोपर्टी डीलिंग का कार्य करने वाले सपा नेता की हत्या में आरोपित सात लोग बरी

आगरा में डेयरी व्यवसायी एवं प्रोपर्टी डीलिंग का कार्य करने वाले सपा नेता की हत्या में आरोपित सात लोग बरी

MD Khan
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आगरा। आगरा के थाना सिकन्दरा में दर्ज डेयरी व्यवसायी एवं प्रोपर्टी डीलिंग का कार्य करनें वाले सपा नेता की हत्या के मामले में आरोपित सात लोगों को अपर जिला जज 29 नसीमा ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

थाना सिकन्दरा में दर्ज चर्चित मामले के अनुसार वादी मुकदमा विनीत यादव पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ककरैठा थाना सिकन्दरा जिला आगरा ने थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि, 15 दिसम्बर 2018 की शाम 4 बज कर 20 मिनट के करीब सपा कार्यकर्ता दीपक यादव उर्फ बबलू पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ककरैठा थाना सिकन्दरा जिला आगरा अपने भतीजे मुन्नू को के,के नगर स्थित ट्यूशन सेंटर पर छोड़ अपने घर आ रहा था, होली पब्लिक स्कूल के गेट के सामने से गुजरने के दौरान पीछे से आये अपाचे मोटरसाइकिल सवार लोगों ने दीपक यादव उर्फ बबलू के सिर में गोली मार दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी, हत्यारे हथियारों को लहराते हुए महर्षि पुरम की तरफ भाग गए।

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वादी मुकदमा की तहरीर पर पुलिस ने हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया परन्तु घटना के 8 माह तक पुलिस घटना का खुलासा नहीं कर पाई, मृतक के परिजनों द्वारा घटना के खुलासे एवं घटना में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु धरना प्रदर्शन भी किए गए।

पुलिस ने उक्त मामले में सत्यवीर निवासी गढ़ी निर्भय, दीपा उर्फ दीपू निवासी राम नगर टूंडला, सलुआ, एवं मनोज कुमार पुत्र गण श्रीपत निवासी बलबंत नगर, के,के नगर, सिकन्दरा, संजय निवासी एलाउ थाना टूंडला एवं वीनेश के विरुद्ध हत्या, आपराधिक षड्यंत्र एवं आयुध अधिनियम के तहत आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया था।

अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी मुकदमा विनीत यादव, मुकेश, अर्जुन सिंह, दीपक यादव, वीनेश, हेड कॉन्स्टेबल प्रमोद कुमार, पुलिस कर्मी शील चंद गौतम, चरण सिंह को गवाही हेतु अदालत में पेश किया।

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गवाह अर्जुनसिंह, दीपक यादव एवं वीनेश ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया।

अपर जिला जज नसीमा ने पर्याप्त सबूत के अभाव एवं आरोपियों के वरिष्ठ अधिवक्ता अभय पाठक के तर्क पर आरोपियों को बरी करने के आदेश दिए।

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