थानाध्यक्ष फतेहपुर सीकरी को कारण बताओ नोटिस

1 Min Read

आगरा: आगरा के पारिवारिक न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा ने थानाध्यक्ष फतेहपुर सीकरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश ने कहा है कि कोर्ट द्वारा बार-बार रिकवरी वारंट और गिरफ्तारी वारंट भेजने के बावजूद भी थानाध्यक्ष द्वारा विपक्षी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। इसके अलावा, जारी किए गए वारंट को तामील कराकर कोर्ट में वापस भी नहीं किया गया है।

कोर्ट में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ भरण-पोषण का मुकदमा दायर किया था। कोर्ट द्वारा सम्मन नोटिस प्राप्त होने के बावजूद भी पति कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। तब कोर्ट ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए महिला के पक्ष में भरण-पोषण के आदेश दिए थे। लेकिन कोर्ट द्वारा पति को कई बार नोटिस, वारंट और गिरफ्तारी वारंट भेजे गए लेकिन थाना फतेहपुर सीकरी द्वारा इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

कोर्ट ने कहा है कि थानाध्यक्ष के द्वारा की गई यह लापरवाही न्याय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने थानाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वह 8 दिसंबर 2023 को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होकर अपना स्पष्टीकरण दें।

इस मामले में महिला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने पैरवी की है।

Share This Article
Leave a comment

Leave a ReplyCancel reply

error: AGRABHARAT.COM Copywrite Content.
Exit mobile version