‘अछनेरा, आगरा: उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘मिशन शक्ति 5.0’ अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने की दिशा में थाना अछनेरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप, न्यायालय ने छेड़छाड़ के एक आरोपी को सजा सुनाई है, जिससे पीड़िता को न्याय मिला है।
2010 के मामले में 15 साल बाद मिला न्याय
यह मामला वर्ष 2010 का है, जब अछनेरा निवासी मुकेश (काल्पनिक नाम) की 9 वर्षीय पुत्री के साथ आरोपी जितेंद्र जाटव ने छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की थी। घटना के तुरंत बाद, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
बुधवार को, एसीजेएम-10, आगरा न्यायालय ने इस मामले में अंतिम फैसला सुनाया। पुलिस विवेचना में प्रस्तुत किए गए मजबूत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और पीड़िता की शिकायत को आधार मानते हुए न्यायालय ने आरोपी जितेंद्र जाटव को दोषी ठहराया।
न्यायालय का फैसला: कारावास और अर्थदंड
न्यायालय ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि और 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि आरोपी अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इस संवेदनशील मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने और आरोपी को सजा सुनिश्चित कराने में निरीक्षक (अपराध) विजय वर्मा सिंह चंदेल और कांस्टेबल करन प्रताप सिंह की सक्रिय और प्रभावी भूमिका रही है। पुलिस अधिकारियों ने सुनिश्चित किया कि मामले की पैरवी मजबूती से की जाए, जिससे न्यायिक प्रक्रिया सफल हो सके।