धोखाधड़ी और सायबर ठगी के आरोपी को हाईकोर्ट से मिली जमानत, सात माह से था कारागार में निरुद्ध

MD Khan
By MD Khan
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आगरा – धोखाधड़ी और सायबर ठगी के आरोप में सात माह से जिला कारागार में निरुद्ध आरोपी नमन जैन को आखिरकार हाईकोर्ट से राहत मिल गई। हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत स्वीकृत कर उसे रिहा करने के आदेश दिए हैं। आरोपी नमन जैन के खिलाफ थाना सायबर क्राइम में धोखाधड़ी और ठगी का मामला दर्ज था।

मामला कुछ इस प्रकार है: थाना सायबर क्राइम में वादी मुकदमा पलविंदर सिंह ने तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि 7 अप्रैल 2024 को उनके व्हाट्सएप पर एक ऑनलाइन जॉब से संबंधित संदेश आया। इस संदेश में एक डिसर्टिव एडवरटाइजिंग कंपनी की ओर से काम करने का प्रस्ताव दिया गया था। वादी ने टास्क पूरे किए और कंपनी ने उन्हें 160 रुपये का भुगतान किया।

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इसके बाद, आरोपियों ने वादी से एक के बाद एक टास्क के नाम पर कुल 9,86,933 रुपये और उनकी पत्नी से 50,000 रुपये की ठगी कर ली। आरोपी नमन जैन के खिलाफ धोखाधड़ी और सायबर ठगी का मामला दर्ज किया गया था। 21 सितंबर 2024 को जिला जज द्वारा नमन जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों की जांच करने के बाद आरोपी नमन जैन की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उसकी रिहाई के आदेश दिए। आरोपी की तरफ से पैरवी प्रसिद्ध अधिवक्ता शिव शंकर मुदगल ने की।

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