आगरा के फतेहपुर सीकरी में अपहरण, दुराचार और पॉक्सो एक्ट के आरोपी को बरी कर दिया गया है। आरोपी लोकेश पुत्र पीतम सिंह निवासी चोमा शाहपुर पर 13 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप था।
पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद कर लिया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि वह अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गई थी।
पीड़िता की मेडिकल जांच में भी कोई गलत काम होने का पता नहीं चला था। पीड़िता ने अदालत में भी आरोपी के पक्ष में बयान दिया था।
आरोपी के अधिवक्ता विमल बघेल, प्रवेश सोलंकी और आकाश कुशवाह ने अदालत में कहा कि पीड़िता की उम्र के बारे में कोई प्रमाण नहीं है। पीड़िता ने अपनी मर्जी से आरोपी के साथ शादी कर ली थी।
अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया।