अदालत ने वादनी को अंतरिम राहत के रूप में 80 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिए

अदालत ने वादनी को अंतरिम राहत के रूप में 80 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिए

2 Min Read

आगरा : आगरा के अतिरिक्त न्यायालय संख्या 2 के पीठासीन अधिकारी सूबा सिंह ने चैक डिसऑनर मामले में वादनी को अंतरिम राहत के रूप में 80 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिए हैं।

मामले के अनुसार, वादनी श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी चरण सिंह निवासी नगला अक्क्खें निकट पथौली, थाना शाहगंज ने अपने अधिवक्ता ऋषभ गुप्ता एवं सौरभ गौतम के माध्यम से अदालत में मुकदमा प्रस्तुत कर कथन किया कि आरोपी वेद प्रकाश बघेल निवासी विक्रम नगर, किशोर पुरा, थाना जगदीशपुरा ने वादनी से स्वयं को पेनोन्न बुल टेक इंडिया लिमिटेड एवं रॉयल फ्यूचर लिमिटेड के डायरेक्टर बता बड़ी कंपनी एवं शेयर में निवेश करने पर अच्छा लाभ दिलाने की कह वादनी को एजेंट बना लिया। वादनी द्वारा स्वयं एवं अपने मिलने वालों के 8 लाख रुपये जमा करा जमा करा दिए। आरोपी द्वारा बॉन्ड का भुगतान नहीं के दो, दो लाख रुपये के दो चैक दिए जो डिसऑनर हो गए। मुकदमे के निस्तारण में विलंब होने को लेकर वादनी के अदालत से अंतरिम राहत का आग्रह करने पर अदालत ने आरोपी से अंतरिम राहत के रूप में वादनी को 80 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वादनी द्वारा आरोपी के खिलाफ दायर मुकदमे में पर्याप्त आधार है। आरोपी द्वारा वादनी को धोखाधड़ी करके पैसे हड़पे गए हैं। वादनी को आर्थिक नुकसान हो रहा है। ऐसे में वादनी को अंतरिम राहत प्रदान करना उचित है।

Share This Article
Leave a comment

Leave a ReplyCancel reply

error: AGRABHARAT.COM Copywrite Content.
Exit mobile version