- उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर हुई एफआईआर
- थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र अंतर्गत गांव औलेंडा का मामला
किरावली। जिस शिक्षा के मंदिर में विद्यार्थी विद्या अर्जित करते हुए अच्छे विचार ग्रहण करते हैं। गुरुजनों की दी हुई सीख को अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करते हैं, उसी शिक्षा के मंदिर के एक प्रधानाध्यापक ने अपनी अपनी घिनौनी मानसिकता का परिचय देते हुए हत्या के एक अभियुक्त को बालिग से नाबालिग ठहराने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी।
आपको बता दें कि थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र अंतर्गत गांव औलेंडा में विगत 10 सितंबर 1982 को वासुदेव कटारा पुत्र ज्वाला प्रसाद की हत्या हुई थी। मृतक के पुत्र सतेंद्र कटारा द्वारा प्रभु और रामजीलाल पुत्रगण तोता समेत प्रभु के दो पुत्र विनोद और भीका के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। सभी आरोपी अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया।
इस मामले में सभी अभियुक्तों को 6 जनवरी 1986 को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी। जेल में रहने के दौरान ही अभियुक्त विनोद द्वारा खुद को घटना के दौरान नाबालिग बताते हुए सजा माफी हेतु न्यायालय में अपील दायर करवायी। विनोद की अपील का संज्ञान लेते हुए न्यायालय द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को तलब किया।
प्रधानाध्यापक द्वारा उसकी जन्मतिथि को अंकित कराते हुए बालिग बताया। इसके बाद वादी द्वारा उच्चतम न्यायालय की शरण लेते हुए अभियुक्त की सजा माफी को रद्द करने की मांग की। न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत सचिव को परिवार रजिस्टर सहित तलब किया।
परिवार रजिस्टर में सचिव ने कर दिया खेल
बताया जाता है कि न्यायालय द्वारा परिवार रजिस्टर मांगने पर सचिव द्वारा जन्मतिथि में अभियुक्त विनोद को नाबालिग बताया। सचिव द्वारा हेराफेरी करके अभिलेखों में जन्मतिथि को 1960 से 1968 कर दिया था। जिसका संज्ञान लेते हुए न्यायालय द्वारा प्रधानाध्यापक को तलब किया तो उसके द्वारा अभिलेखों को गुम होना बताया।
न्यायालय द्वारा इस मामले में कड़ा रुख दिखाते हुए प्रधानाध्यापक से जवाब तलब किया कि आपके द्वारा अभिलेखों की थाने पर गुमशुदगी दर्ज करायी थी क्या, जिसके प्रत्युत्तर में प्रधानाध्यापक बगलें झांकने लगा। इस मामले में अभियुक्त विनोद की शह पर प्रधानाध्यापक और सचिव की संलिप्तता उजागर हुई। जिसके बाद न्यायालय ने विनोद समेत प्रधानाध्यापक और सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए।
फतेहपुर सीकरी थाना पुलिस ने संगीन धाराओं में किया मुकदमा दर्ज
न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में फतेहपुर सीकरी थाना पुलिस द्वारा सक्रियता दिखाते हुए विनोद समेत प्राथमिक विद्यालय औलेंडा के प्रधानाध्यापक पवन प्रकाश वर्मा, ग्राम पंचायत सचिव दीपक समेत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 506 और धारा 120-बी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।