आगरा: एक युवती को अश्लील तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर उसकी मर्जी के खिलाफ एडीएम फाइनेंस के यहां पंजीकृत कराई गई शादी को अदालत ने शून्य घोषित कर दिया है। अदालत ने युवती द्वारा प्रस्तुत याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया।
मामले के अनुसार, थाना जगदीशपुरा क्षेत्र की रहने वाली युवती ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि थाना सिकंदरा क्षेत्र के एक युवक से उसकी जान-पहचान थी। युवक ने युवती की अश्लील तस्वीरें खींच लीं और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर 29 जुलाई 2021 को एडीएम फाइनेंस की अदालत में उसकी मर्जी के बिना शादी पंजीकृत करा ली। शादी पंजीकृत होने के बाद युवती अपने माता-पिता के घर वापस आ गई और कभी भी उस युवक के साथ नहीं रही और न ही उसने उसके साथ कोई संबंध बनाया। युवती ने युवक द्वारा उसकी अश्लील तस्वीरें वायरल करने पर पुलिस अधिकारियों से भी शिकायत की थी।
अदालत ने युवती की अधिवक्ता कामिनी जैन के तर्कों को सुनने के बाद युवती के साथ हुए अन्याय को गंभीरता से लिया और ब्लैकमेल तथा जबरदस्ती के आधार पर हुई इस शादी को तत्काल प्रभाव से शून्य घोषित करने का आदेश पारित किया।