आगरा: पूर्व रंजिश के चलते गोलीबारी कर एक व्यक्ति की हत्या और कई अन्य को घायल करने के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, उन पर 1 लाख 59 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
क्या था मामला?
यह घटना 10 जुलाई 2000 को थाना अछनेरा के बसैया राजपूत गांव में हुई थी। गांव के निवासी लाखन सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि पुरानी दुश्मनी के कारण राजपाल सिंह, रमेश कुमार और महावीर ने उनके भाई जगन और परिवार के अन्य सदस्यों को घेर लिया। उन्होंने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिससे जगन की मौके पर ही मौत हो गई और कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
पुलिस ने आरोपियों राजपाल सिंह, रमेश और महावीर के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया था।
अदालत का फैसला
एडीजे-प्रथम की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने उपलब्ध सबूतों और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, साथ ही एडीजीसी वीरेंद्र दीक्षित की दलीलों पर विचार करते हुए, तीनों आरोपियों को दोषी पाया।
अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और सभी पर 1 लाख 59 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस फैसले को लेकर पीड़ित परिवार ने संतोष व्यक्त किया है।
