लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए बहुप्रतीक्षित तबादला प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। बेसिक शिक्षा परिषद ने जिले के भीतर और एक जिले से दूसरे जिले में पारस्परिक तबादलों के लिए विस्तृत समय सारणी जारी कर दी है। इसके अनुसार, सत्यापन की प्रक्रिया आज, शुक्रवार से शुरू हो गई है और स्थानांतरण आदेश आगामी 20 मई को जारी किए जाएंगे, जिससे शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी।
पिछले एक वर्ष से स्थानांतरण का इंतजार कर रहे परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए यह खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है। बीते 22 अप्रैल तक शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, और 23 अप्रैल को आवेदन पत्र का प्रिंटआउट सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कार्यालय में जमा कराया गया था।
बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी के अनुसार, एक जिले से दूसरे जिले (अंतरजनपदीय) पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों के फॉर्मों की जांच बीएसए द्वारा आज, 25 अप्रैल से शुरू हो गई है और यह प्रक्रिया 28 अप्रैल तक चलेगी। इसके बाद, 29 अप्रैल से 3 मई तक जिला स्तरीय कमेटी इन आवेदन पत्रों की गहन जांच करेगी।
अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण चाहने वाले अध्यापक 5 मई से 15 मई तक आपस में ऑनलाइन सहमति (पेयर बनाना) दे सकेंगे। शिक्षकों का ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश 20 मई को जारी किया जाएगा। ग्रीष्मावकाश (20 मई से 15 जून) के दौरान इन शिक्षकों को स्थानांतरित जिले के विद्यालय में कार्यभार संभालने के लिए कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।
जिले के भीतर तबादलों की प्रक्रिया भी शुरू
दूसरी ओर, जिले के भीतर ही एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण (अंतःजनपदीय) के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों के फॉर्मों की जांच भी आज से शुरू हो गई है और यह 28 अप्रैल तक चलेगी। जिला स्तरीय कमेटी द्वारा इसकी जांच 29 अप्रैल से 3 मई तक की जाएगी।
जिले के भीतर आपसी सहमति से पारस्परिक स्थानांतरण चाहने वाले अध्यापक 19 मई से 31 मई तक ऑनलाइन सहमति (पेयर बनाना) दे सकेंगे। इन शिक्षकों के स्थानांतरण का आदेश 3 जून को जारी होगा, और यह शिक्षक भी ग्रीष्मावकाश में ही अपने नए विद्यालय में कार्यभार संभाल लेंगे, ताकि विद्यालय खुलने पर पठन-पाठन प्रभावित न हो।
गौरतलब है कि पिछले वर्ष पारस्परिक स्थानांतरण नहीं हो सके थे, जिससे शिक्षकों को काफी निराशा हुई थी। उससे पूर्व शैक्षिक सत्र वर्ष 2023-24 में 23,690 शिक्षकों का जिले के अंदर और 2,403 अध्यापकों का एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण हुआ था।
तबादले के नियम
तबादले के नियमों के अनुसार, एक प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक का दूसरे प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक के पद पर, एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दूसरे प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर, उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक का प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर और प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक के पद पर स्थानांतरण किया जा सकेगा। हालांकि, शिक्षकों का विषय समान होना आवश्यक है।
सभी जिलों में स्थानांतरण प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्र (डायट) के प्राचार्य की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी।