ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमले में अभियुक्त महिला जमानत पर रिहा

ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमले में अभियुक्त महिला जमानत पर रिहा

MD Khan
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आगरा/हाथरस। हाथरस के थाना सादाबाद में दर्ज ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपित महिला अभियुक्ता रजिया उर्फ समीना पुत्री मुन्ना खान निवासी पलावत को जिला जज ने जमानत स्वीकृत कर दी है।

थाना जगदीशपुरा में दर्ज मामले के अनुसार ग्राम प्रधान प्रदीप सिंह ने थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि वह 22 दिसंबर 2023 की शाम 8 बजे अपने घर जा रहा था। उसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते गुड्डू चौधरी, शौकत अली उर्फ फौजी ने बिचपुरी तिराहे पर उसे घेरकर मारपीट शुरू कर दी। गुड्डू चौधरी के उकसाने पर शौकत अली ने उस पर तमंचे से गोली चला दी। नीचे झुक जाने के कारण वह बाल-बाल बच गया। आरोपियों ने उसे आजम पा डॉ स्थित शौकत के घर ले गए। वहां अभियुक्ता रजिया उर्फ समीना और अन्य के सहयोग से उसके गले में रस्सी बांधकर पंखे से लटका जान से मारने की कोशिश की। वादी के शोर पर एकत्र हुए लोगों के कारण वह जान बचाकर भाग आया।

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जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अभियुक्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता राम प्रकाश शर्मा और पुष्पेंद्र पचौरी के तर्क और सबूत के अभाव में जिला जज ने अभियुक्ता की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिए।

जमानत की शर्तों के अनुसार अभियुक्ता को 75 हजार रुपये की दो जमानत और इसी राशि के व्यक्तिगत बन्ध पत्र प्रस्तुत करने होंगे। इसके अलावा उसे हर 15 दिनों में एक बार थाने में हाजिर होना होगा।

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