आगरा, उत्तर प्रदेश: न्यू आगरा थाना क्षेत्र में पत्नी पर चाकू से हमला कर हत्या का प्रयास करने के आरोपी पति चंद्र प्रकाश को अदालत ने बरी कर दिया है। एडीजे-11 ने डॉक्टर की गवाही और मामले में विरोधाभास पाए जाने के बाद यह फैसला सुनाया।
क्या था मामला?
न्यू आगरा थाना में दर्ज मामले के अनुसार, श्रीमती तपस्या सिंह ने अपने पति चंद्र प्रकाश और ससुराल वालों पर पारिवारिक विवाद का आरोप लगाया था। उन्होंने बताया कि 6 अप्रैल 2017 को उनके पति ने उनकी 8 साल की बेटी को जबरन अपने साथ ले लिया था। इसके बाद 18 मई 2017 की शाम को, पति चंद्र प्रकाश ने घर में घुसकर उन पर चाकू से हमला किया, जिससे उनके गले और पेट पर गंभीर चोटें आईं।
डॉक्टर की गवाही ने बदली कहानी
अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही देने वाले डॉक्टर सुनील कुमार यादव ने अदालत में चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीड़िता को लगी चोटें चाकू से नहीं दी जा सकती हैं। डॉक्टर के अनुसार, ये चोटें नाखून या हेयर पिन जैसी किसी वस्तु से लगने की संभावना थी, जबकि बाकी चोटें किसी कठोर वस्तु से आई थीं।
इसके अलावा, पीड़िता ने अपने बयान में कहा था कि घटना के दौरान आरोपी पति ने अपने कपड़े उतारकर उस पर हमला किया और खुद ही मोबाइल से घटना का वीडियो भी बनाया। अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि कोई भी आरोपी अपने अपराध का वीडियो खुद क्यों बनाएगा। पीड़िता के बयान में यह गंभीर विरोधाभास पाया गया।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभाकर शर्मा ने आरोपी का बचाव किया। उन्होंने डॉक्टर की गवाही और अभियोजन पक्ष के बयानों में मौजूद गंभीर विरोधाभासों को अदालत के सामने पेश किया। इन्हीं तर्कों के आधार पर, अदालत ने आरोपी पति चंद्र प्रकाश को बरी करने का आदेश दिया।
