ADA ने ताजगंज वार्ड में पाँच अवैध निर्माणों पर की सीलिंग कार्यवाही

Dharmender Singh Malik
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42 दुकानों समेत पाँच व्यावसायिक, आवासीय अवैध निर्माणों को किया सील

प्रवीन शर्मा
आगरा । एडीए के प्रवर्तन दल ने ताजगंज वार्ड में अलग -अलग कार्यवाही करते हुए 42 दुकानों समेत पाँच व्यावसायिक और आवासीय अवैध निर्माणों को सील कर दिया है ।

आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ ने अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये है ।जिसके बाद एडीए का प्रवर्तन दल इन दिनों अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ा अभियान चला रहा है । इसी कड़ी में एडीए ने ताजगंज वार्ड में रज्जो द्वारा आरती मनोज हॉस्पीटल के पीछे, राजपुर चुंगी पर बिना मानचित्र स्वीकृति के चार मंजिला व्यवसायिक निर्माण, 6 दुकानों को सील कर दिया हैं।

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ताजगंज वार्ड में एक अन्य कार्यवाही में सुधीर गुप्ता एवं अनिल गुप्ता द्वारा रितिका विहार के सामने रजरई रोड पर बिना मानचित्र स्वीकृति के दो मंजिला व्यवसायिक दुकानों के निर्माण पर सीलिंग की कार्यवाही कर दी है ।

विनोद अग्रवाल द्वारा मनोहर घाम, इटौरा रोड, ग्वालियर रोड, पर ताजगंज वार्ड में बिना मानचित्र स्वीकृति के भूतल पर व्यवसायिक निर्माण को सील कर दिया ।

दिनेश कुमार वर्मा द्वारा नगला माकरील, इटौरा रोड ग्वालियर रोड पर ताजगंज वार्ड में बिना मानचित्र स्वीकृति के भूतल एवं प्रथम तल पर 24 दुकानों का व्यवसायिक निर्माण पर सीलिंग की कार्यवाही की है ।
ताजगंज वार्ड में ही बंसीलाल द्वारा खसरा सं0-1039 मौजा बरोली अहीर, आर०डी० ग्रीन मैरिज होम के बगल में शमशाबाद रोड पर बिना मानचित्र स्वीकृति के भूतल एवं प्रथम तल पर 12 दुकानों के किये जा रहे निर्माण को सीलबन्द कर दिया गया है।

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इन पांचों निर्माणों को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम एवं सचल दस्ता उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-28क (1) के अन्तर्गत सीलबन्द कर दिया गया है।

यह कार्यवाही सहायता अभियंता सतीश कुमार के नेतृत्व में की गई। इस मौके पर अवर अभियंता पंकज शुक्ला,अवर अभियंता विजेंद्र सिंह , एडीए का सचल दस्ता और इलाका पुलिस मौजूद थी ।

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Editor in Chief of Agra Bharat Hindi Dainik Newspaper
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