सुप्रीम कोर्ट ने 15% फीस वापसी के आदेश पर हटायी रोक, आगरा के अभिभावकों को भी मिलेगा लाभ

Dharmender Singh Malik
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Sunplus

आगरा : सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक हटा दी है, जिसमें सभी स्कूलों को कोरोना काल में ली गई 15% फीस वापस करने या समायोजित करने का आदेश दिया गया था। इस आदेश से आगरा के अभिभावकों को भी लाभ मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने केवल उन तीन स्कूलों को ही स्टे दिया है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिछली 4 साल की बैलेंस शीट दाखिल कर दी है। अन्य सभी स्कूलों को अब 15% फीस वापस या समायोजित करनी होगी।

प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स अवेयरनेस (टीम पापा) के राष्ट्रीय संयोजक दीपक सिंह सरीन ने जिलाधिकारी कार्यालय में एसीएस थर्ड नवोदिता शर्मा से मुलाकात करते हुए कहा कि पहले उनकी जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभिभावकों के हक में फैसला दिया और अब सुप्रीम कोर्ट से भी अभिभावकों के पक्ष में ही निर्णय आया है।

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दीपक सिंह सरीन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उक्त चुनिंदा स्कूलों से कथित नुकसान की गहन जानकारी के लिए 4 साल की बैलेंस शीट दाखिल करने को कहा है। उन्होंने कहा कि आगरा जिले में कोई भी स्कूल उन तीन स्कूलों में से नहीं है जिन्हें स्टे मिला है। इसलिए, आगरा के सभी स्कूलों को 15% फीस वापस या समायोजित करनी होगी।

दीपक सिंह सरीन ने कहा कि यदि 15 दिनों के अंदर सभी स्कूलों को फीस वापस या समायोजित करने के निर्देश जारी नहीं किए जाते हैं तो आगरा जिलाधिकारी के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में उनके द्वारा कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज कराया जाएगा।

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Editor in Chief of Agra Bharat Hindi Dainik Newspaper
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