■ मैसर्स अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड को देनें होंगें पैसे
■ वादी ने देहरादून से आगरा ट्रांसफर होनें पर अपना घरेलू सामान मंगवाया था
■ नियत समय पर सामान नहीँ आया
■ पंखा गायब मिला कई सामान में टूट फूट भी हो गयी
■ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वतीय द्वारा सुनाया फैसला
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वतीय नें एक मामलें कें निस्तारण में मैसर्स अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड से बतौर प्रतिकर एवं वाद व्यय कें रूप में वादी मुकदमा को 50,416 रुपयें दिलानें कें आदेश दिये।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा पारितोष चन्द पुत्र प्रकाश चन्द निवासी पुष्पांजलि हाइट, दयाल बाग, जिला आगरा नें अपनें वरिष्ठ अधिवक्ता जसमीत सिंह आहूजा के माध्यम से मुकदमा प्रस्तुत कर कथन किया कि, प्रतिवादी कम्पनी उपभोक्तायो कें सामान की पैकेजिंग एवं परिवहन का काम करनें वाली कम्पनी है ।
वादी देहरादून में चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फायनेंस कम्पनी लिमिटेड में कार्यरत था। वहां से आगरा ट्रांसफर होने पर उसनें घरेलू सामान आगरा पहुंचवाने कें लियें प्रतिवादी कें देहरादून कार्यालय से सम्पर्क किया । 2अप्रेल 2017 को कम्पनी कर्मचारियों नें सामान की पैकिंग कर 3 अप्रेल 2017 को सामान की डिलीवरी देनें का वायदा किया था।
3 अप्रेल की देर रात्रि तक सामान नहीँ आने पर वादी नें कम्पनी अधिकारी से फोन पर बात की, उन्होंने कहा ड्राइवर से बात करो मुझें परेशान मत करो, उन्होने बात करने से मना कर दिया।
ड्राइवर से बात करनें पर उसनें बताया कि कम्पनी नें उसे पूर्ण भुगतान नहीं किया हैं पैसे मिलनें पर ही वह सामान की डिलीवरी करेगा। 5 अप्रेल की शाम कम्पनी नें वादी को सामान डिलीवर किया। जिसकें कारण मजबूरी वश वादी को परिजनों के साथ होटल में रुकना पड़ा, जिसमें उसकें 10250 रुपयें खर्च हुये कम्पनी द्वारा डिलीवर सामान में कई सामान टूटे मिले पंखा गायब मिला, वादी द्वारा शिकायत करनें पर कम्पनी नें सहयोग नहीं किया।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वतीय के अध्यक्ष आशुतोष, सदस्य द्वय पारुल कौशिक, एवं राजवीर सिंह ने वादी के अधिवक्ता कें तर्क पर पर कम्पनी से वादी को 50,416 रुपयें दिलानें कें आदेश दिये।