राजू पाल हत्याकांड: सभी छह आरोपियों को उम्रकैद, सीबीआई कोर्ट का फैसला

राजू पाल हत्याकांड

Dharmender Singh Malik
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लखनऊ: 25 जनवरी 2005 को हुए बहुचर्चित राजू पाल हत्याकांड में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने सभी छह आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपियों में माफिया अतीक अहमद के तीन शार्प शूटर फरहान, आबिद और अब्दुल कवि भी शामिल हैं। इसके अलावा जावेद, इसरार, रंजीत पाल और गुल हसन को भी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हत्याकांड के दो आरोपी माफिया अतीक अहमद और अशरफ की मौत हो चुकी है।

हत्याकांड की घटना

25 जनवरी 2005 को दिनदहाड़े राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। उस समय वह शहर पश्चिमी से बसपा विधायक थे। वे एसआरएन अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस से दो गाड़ियों के काफिले में साथियों संग धूमनगंज के नीवां में घर लौट रहे थे, तभी सुलेमसराय में जीटी रोड पर उनकी गाड़ी को घेरकर गोलियों की बौछार कर दी गई। इस हत्याकांड में राजू पाल के साथ उनके दोस्त की पत्नी रुखसाना और सुरक्षाकर्मी संदीप यादव की भी मौत हो गई थी।

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न्याय मिलने में 19 साल लगे

राजू पाल की हत्या के बाद उनकी पत्नी पूजा पाल ने हत्यारों को सजा दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। 19 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

पूजा पाल ने जताई संतुष्टि

सीबीआई कोर्ट के फैसले पर राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने संतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा कि देर से ही सही, न्याय मिला है। उन्होंने कहा कि यह फैसला सिर्फ उनका नहीं, बल्कि अतीक अहमद गैंग से पीड़ित हर शख्स का न्याय है।

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Editor in Chief of Agra Bharat Hindi Dainik Newspaper
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