आगरा में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पात्रता मानकों में बदलाव किए गए हैं। अब अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
कौन-कौन हैं पात्र?
- सभी आवासविहीन परिवार: जिनके पास अपना घर नहीं है।
- कच्चे मकानों में रहने वाले: एक या दो कमरों के कच्चे मकानों में रहने वाले परिवार।
- आश्रयविहीन: बेसहारा, भीख मांगने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले, आदिम जनजातीय समूह से संबंधित परिवार।
- बंधुआ मजदूर: वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर।
- सीमित आय वाले: जिन परिवारों की मासिक आय 15,000 रुपये से कम है।
- सीमित संपत्ति वाले: जिनके पास दो पहिया वाहन, फ्रिज या दो कमरों का कच्चा मकान है।
कौन-कौन हैं अपात्र?
- अमीर: जिनके पास 50,000 रुपये से अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड है, आयकर देते हैं या व्यवसाय कर देते हैं।
- जमींदार: जिनके पास 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित या 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है।
- सरकारी कर्मचारी: जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है।
योजना में पारदर्शिता
- ग्राम सभा बैठकें: प्रत्येक गांव में बैठकें आयोजित की जाएंगी जिसमें सभी ग्रामीण भाग लेंगे।
- सर्वेक्षण: सभी पात्र परिवारों का सर्वेक्षण किया जाएगा।
- सत्यापन: ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा।
- रजिस्टर: प्रत्येक गांव में एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें सभी जानकारी दर्ज की जाएगी।
आवेदन कैसे करें?
योजना के लिए आवेदन करने के लिए आप अपने निकटतम ग्राम पंचायत कार्यालय या ब्लॉक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।