आगरा: महिला के साथ मारपीट, गाली-गलौज और अशलील हरकत करने के आरोप में चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसीजेएम 9 मोहित कुमार प्रसाद ने इस मामले में थानाध्यक्ष नाई की मंडी को विवेचना के आदेश दिए हैं।
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यह घटना 12 अक्टूबर 2024 की शाम 7:30 बजे के आसपास हुई, जब वादनी मुकदमा श्रीमती नीना सिंह (पत्नी गोपाल सिंह), निवासी गुदड़ी सूत, थाना नाई की मंडी, आगरा ने अदालत में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। वादनी ने आरोप लगाया कि 12 अक्टूबर को उनके दरवाजे पर आरोपियों ने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी थी। जब वादनी ने इसका विरोध किया, तो आरोपीगण – कल्लू धाकड़, गटुआ, गौतम धाकड़ और कल्लू धाकड़ के बहनोई ने वादनी के साथ गाली-गलौज की, मारपीट की और अशलील हरकतें की। आरोपियों की शराब के नशे में होने की बात भी सामने आई है।
वकील सिद्धार्थ कर्दम के माध्यम से वादनी ने अदालत में अपनी शिकायत पेश की, जिसके आधार पर एसीजेएम 9 मोहित कुमार प्रसाद ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। एसीजेएम ने थानाध्यक्ष नाई की मंडी को विवेचना करने के निर्देश भी दिए हैं।
घटना के समय आरोपी शराब के नशे में धुत थे, जिसके कारण उन्होंने इस प्रकार की अभद्रता और मारपीट की। वादनी ने इस घटना को लेकर पूरी जानकारी पुलिस को दी, और अब पुलिस आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है।
मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अपराधों के मामलों में कड़ी सजा देने की आवश्यकता है, ताकि समाज में सुरक्षा का माहौल बने और इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।
इस मामले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार के हिंसा और अभद्रता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत और पुलिस द्वारा उठाए गए कदम से यह स्पष्ट होता है कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी जिम्मेदार अधिकारी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं।
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