नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल ने कैंसर की तीन प्रमुख दवाओं पर टैक्स दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इन दवाओं में ट्रैस्टुजुमैब, डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब, और डर्वालुमैब शामिल हैं, जो स्तन कैंसर, फेफड़ों के कैंसर, और गॉल ब्लैडर व पित्ताशय के कैंसर के इलाज में उपयोग होती हैं। यह निर्णय जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में लिया गया।
कार और मोटरसाइकिल की सीटों पर टैक्स में बदलाव
इसके अतिरिक्त, नमकीन पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी को घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, कार की सीटों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि मोटरसाइकिल की सीटों पर पहले से ही 28 प्रतिशत जीएसटी लागू है।
रिसर्च फंड पर जीएसटी छूट
सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को रिसर्च फंड पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। पहले रिसर्च फंड पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर यह प्रस्ताव रखा गया, जिसे बैठक में सभी सदस्यों ने समर्थन किया।
ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी राहत की संभावना समाप्त
ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी की समीक्षा की गई, जिसमें पिछले छह महीनों में राजस्व में 412 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। इससे पहले की अवधि की तुलना में राजस्व में वृद्धि के बाद ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की जीएसटी राहत की मांग समाप्त हो गई है।
बी2सी ई-बिल पायलट प्रोजेक्ट
काउंसिल ने बिजनेस टू कंज्यूमर (B2C) के लिए ई-बिल जारी करने के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करने का भी निर्णय लिया है। यह प्रोजेक्ट कुछ राज्यों और आइटमों पर लागू होगा, जिससे खुदरा व्यापारियों और उपभोक्ताओं को जीएसटी रिटर्न प्रक्रिया में आसानी होगी। हेलिकॉप्टर में सीट शेयरिंग पर पहले की तरह 5 प्रतिशत जीएसटी लागू रहेगा।