मुंबई। बालीवुड के उभरते कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में फंसी एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत मिली है। सुशांत सिंह की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में सीबीआई ने एक्ट्रेस को मिली जमानत को अदालत में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया कि वह रिया चक्रवर्ती को उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को चुनौती नहीं देगी।
अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल (एएसजी) एस वी राजू ने न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ से कहा कि एनसीबी जमानत को चुनौती नहीं दे रही, लेकिन एनडीपीएस कानून की धारा 27-ए के संबंध में कानून के प्रश्न को खुला रखा जाना चाहिए।दलीलों सुनने के बाद पीठ ने सहमति जताई और सरकार की अपील का निपटारा कर दिया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा। अक्टूबर 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को जमानत दे दी थी। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा था कि ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे मुहैया कराने का मतलब यह नहीं है कि रिया किसी अवैध तस्करी में शामिल थीं।
अदालत ने यह भी कहा कि किसी को नशीली दवाओं के सेवन के लिए पैसे देने का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। रिया को एनडीपीएस मामले में जमानत मिल गई। बता दें कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27ए अवैध तस्करी के वित्तपोषण और अपराधियों को शरण देने से संबंधित है, जिसके लिए अधिकतम 20 साल की जेल हो सकती है।