हर बैंक नहीं बदलता कटे-फटे नोट, ये है नियम

Dharmender Singh Malik
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नई दिल्‍ली। आमतौर पर लोग नोट बदलने वाले दुकानदारों के पास जाकर उन्‍हें कुछ कमीशन देकर कटे-फटे नोट बदलवाते हैं. लेकिन, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप फ्री में बैंक जाकर फटे हुए नोटों के बदले नए नोट ले सकते हैं।

अगर ग्राहक द्वारा दिया जा रहा कटा या फटा हुआ करंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस पर खरा उतरता हो, तो कोई भी बैंक उसे बदलने से इंकार नहीं कर सकता। एक बार में नोट बदलवाने की सीमा भी आरबीआई ने तय की है। लेकिन, यहां ध्‍यान देने योग्‍य बात यह कि आप किसी कॉओपरेटिव बैंक, रीजनल बैंक और रूरल बैंक में नोट नहीं बदलवा सकते। राष्‍ट्रीयकृत बैंकों के साथ प्राइवेट बैंकों में नोट बदलवाए जा सकते हैं। जिस ब्रांच में आप नोट बदलवाने जा रहे हैं, उस बैंक में आपका अकाउंट होना जरूरी नहीं है।

एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 से ज्यादा नोट एक्सचेंज करवा सकता है लेकिन इन बीस नोटों की वैल्‍यू 5000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। 20 नोट और वैल्‍यू 5 हजार रुपए से कम होने पर बैंक तुरंत नोट बदल कर देगा। अगर नोट बहुत ज्‍यादा कटा या फटा या खराब है, तो ही ग्राहक को पूरे पैसे नहीं मिलते।

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यानी अब आपको डैमेज नोट (Damage Note) को बट्टे में कुछ कम कीमत लेकर चलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप भी पुराने या फटे नोट्स को बदलवाना चाहते है तो ये काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा।

दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस टेप चिपके हुये नोट को बदलने के लिए आरबीआई (RBI) ने कुछ नियम बनाए हैं। आइए जानते हैं कि बैंक नियमों के अनुसार, इन नोट को आप कैसे बदल सकते हैं और कैसे आप पूरे पैसे वापस पा सकते हैं. यानी कैसे इस टेप चिपके नोट को आप वैध बना सकते हैं।

कटे-फटे नोट को लेकर जाने RBI का तर्क
RBI का कहना है कि पुराने और फटे हुए नोट आसानी से बदले जा सकते हैं और इसके लिए बैंक आपसे कोई शुल्क नहीं वसूलता है। लेकिन, अगर नोट बुरी तरह जला हुआ है या उसके कई टुकड़े हो गए हैं तो ऐसा नोट नहीं बदला जाएगा। रिजर्व बैंक के सर्कुलर के मुताबिक, आपके कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए एक तय सीमा होती है। जैसे एक शख्स एक बार में अधिकतम 20 नोट बदला सकता है, लेकिन इनकी कुल कीमत 5 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं, बुरी तरह जल चुके, कटे-फटे नोटों को बैंक में नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ आरबीआई के इश्यू ऑफिस में ही जमा किए जा सकते हैं।

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बैंक की होगी जिम्मेवारी
रिजर्व बैंक के अनुसार, अगर ATM से खराब या नकली नोट निकलता है, तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की होती है। नोट में अगर किसी भी तरह की खराबी है, तो इसकी जांच बैंक के कर्मचारियों द्वारा की जानी चाहिए। अगर नोट पर सीरियल नंबर, महात्मा गांधी का वॉटरमार्क और गवर्नर की शपथ दिख रही है, तो बैंक को हर हाल में नोट को बदलना ही होगा।

कम नहीं होगी फटे हुए नोट की कीमत
आपके नोट की हालत और नोट वैल्यू पर यह निर्भर करता है कि आपको पूरे पैसे वापस मिलेंगे या नहीं। थोड़े-बहुत कटे फटे नोट की स्थिति में पूरे पैसे मिल जाते हैं, लेकिन अगर नोट ज्यादा फटा है तो आपको कुछ प्रतिशत पैसा वापस मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर आपके पास 2000 रुपये का ऐसा नोट है जिसका 88 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा होने पर आपको उसकी पूरी कीमत मिलेगी। वहीं 44 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा होने पर आधी रकम दी जाएगी। इसी तरह अगर 200 रुपये के फटे नोट का 78 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा सुरक्षित है तो पूरा पैसा मिलेगा, लेकिन 39 वर्ग सेंटीमीटर पर आधा पैसा ही मिल पाएगा।

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ATM से फटा हुआ नोट निकला तो क्या करें?
ATM से निकले कटे-फटे नोट को बदलवाने के लिए आपको उस बैंक में जाना होगा, जिसके एटीएम से नोट निकले हैं। वहां जाकर आपको एक अप्लीकेशन लिखनी होगी। जिसमें आपको पैसे निकालने तारीख, समय, जिस जगह से पैसे की निकासी हुई है उसकी जानकारी लिखनी होगी। इसके बाद आवेदन के साथ एटीएम से निकली ट्रांजेक्शन संबंधित स्लिप भी अटैच करनी होगी। अगर स्लिप नहीं निकली हो तो फिर मोबाइल पर आए ट्रांजेक्शन डिटेल की जानकारी देनी होगी। इसके बाद आपके नोट बैंक द्वारा फौरन बदल दिए जाएंगे।

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Editor in Chief of Agra Bharat Hindi Dainik Newspaper
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