जम्मू-कश्मीर: जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के सुदूर बधाल गांव में एक रहस्यमयी बीमारी फैलने से हड़कंप मच गया है. इस गंभीर बीमारी के कारण अब तक 17 लोगों की जान जा चुकी है. मरने वाले सभी 17 लोग तीन अलग-अलग परिवारों से हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, प्रशासन ने पूरे गांव को ‘कंटेनमेंट जोन’ घोषित कर दिया है.
कंटेनमेंट जोन के नियम
कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद, गांव में किसी भी सार्वजनिक या निजी समारोह के आयोजन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. लोग न तो कोई कार्यक्रम आयोजित कर सकेंगे और न ही किसी कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे. इतनी बड़ी संख्या में मौतों के बावजूद, एक व्यक्ति अभी भी इस बीमारी से पीड़ित है और गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है.
नियंत्रण क्षेत्रों में विभाजन
राजौरी के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) राजीव कुमार खजूरिया ने आदेश जारी करते हुए पूरे गांव को तीन नियंत्रण क्षेत्रों (कंटेनमेंट जोन) में विभाजित किया है:
- कंटेनमेंट जोन-1: इसमें उन परिवारों को शामिल किया गया है जिनके घरों में मौतें हुई हैं.
- कंटेनमेंट जोन-2: इसमें उन लोगों को रखा गया है जो रहस्यमयी बीमारी से प्रभावित लोगों के संपर्क में आए हैं. इन लोगों की लगातार निगरानी की जाएगी और उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज राजौरी में स्थानांतरित किया जाएगा, जहाँ जाना उनके लिए अनिवार्य होगा.
- कंटेनमेंट जोन-3: इसमें गांव के बाकी बचे हुए घरों को शामिल किया गया है.
इन सभी जोन में रहने वाले लोगों के लिए भोजन-पानी की व्यवस्था की निगरानी के लिए कर्मचारियों की तैनाती की गई है. आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है. इसके अलावा, सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए लॉग बुक का रखरखाव करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया गया है.
घरों को सील करने की तैयारी
बीमारी के कारण अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों के घरों को सील करने की तैयारी की जा रही है. घरों को सील करने के बाद, परिवार के सदस्यों के अलावा किसी को भी घर के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी. केवल अधिकृत कर्मचारी और अधिकारी ही सील किए गए घरों में प्रवेश कर सकेंगे.
भोजन और पानी की व्यवस्था
बीमारी को और फैलने से रोकने के लिए, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि गांव में किसी भी तरह का सार्वजनिक या निजी समारोह आयोजित न हो. आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले परिवारों को प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया गया भोजन और पानी ही इस्तेमाल करना होगा. घरों में मौजूद किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा. संक्रमित घरों में रखे सभी खाद्य पदार्थों को तुरंत जब्त करने का आदेश भी जारी किया गया है.
ये सभी कदम ऐसे समय में उठाए जा रहे हैं जब हाल ही में मुख्यमंत्री (संभवतः पूर्व मुख्यमंत्री का उल्लेख है) ने गांव का दौरा किया था. गांव को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 163 के तहत कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. यह धारा मजिस्ट्रेट को आपात स्थिति में लिखित आदेश जारी करने का अधिकार प्रदान करती है.