मंत्री ने कहा कि मोइत्रा एक मुखर और प्रतिभाशाली नेता हैं, और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मोइत्रा के खिलाफ आरोप निराधार और दुर्भावनापूर्ण हैं।
मोइत्रा ने दुर्गा पूजा के दौरान एक ट्वीट में कहा था कि हिंदू देवी कालिका एक “मांस खाने वाली और शराब पीने वाली देवी” हैं। उनके इस ट्वीट पर हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई थी और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
कोलकाता पुलिस ने मोइत्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए और 298 के तहत मामला दर्ज किया है। धारा 295ए किसी भी धर्म के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए दंडित करती है, जबकि धारा 298 किसी भी धर्म या धार्मिक समूह के लोगों को अपमानित करने के लिए दंडित करती है।
मोइत्रा ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को “बेतुका” बताया है और कहा है कि वह इस मामले से लड़ेंगी। उन्होंने यह भी कहा है कि वह अपनी आवाज को नहीं दबाएंगी।
इस मामले को लेकर राजनीतिक बवाल भी मचा हुआ है। विपक्षी दलों ने भाजपा पर मोइत्रा को चुप कराने की कोशिश का आरोप लगाया है। भाजपा ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई कानून के अनुसार की गई है।