26 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए महिला की याचिका खारिज कर दी

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दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार, 20 अक्टूबर 2023 को एक 26 वर्षीय महिला की 26 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की याचिका खारिज कर दी। अविवाहित महिला ने तर्क दिया था कि वह मां बनने के लिए तैयार नहीं है और गर्भावस्था एक जबरदस्ती यौन संबंध का परिणाम है।

हालांकि, अदालत ने फैसला सुनाया कि गर्भावस्था सुरक्षित रूप से समाप्त करने के लिए बहुत आगे बढ़ गई है और महिला की जान को कोई खतरा नहीं है। अदालत ने यह भी नोट किया कि महिला ने गर्भावस्था के 26वें सप्ताह तक चिकित्सीय सलाह या उपचार नहीं मांगा था।

महिला के मामले ने भारत में गर्भपात के अधिकारों के बारे में बहस छेड़ दी है। गर्भपात भारत में गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक कानूनी है, लेकिन उन मामलों में अपवाद हैं जहां महिला की जान को खतरा है या भ्रूण विकृत है।

कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि इस मामले में अदालत का फैसला बहुत प्रतिबंधात्मक है और यह महिलाओं को अपने शरीर के बारे में अपने निर्णय लेने के अधिकार से वंचित करता है। दूसरों ने तर्क दिया है कि अदालत का फैसला अजन्मे बच्चों के जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक है।

गर्भपात के अधिकारों पर बहस जटिल है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। हालांकि, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि महिलाओं के पास सुरक्षित और कानूनी गर्भपात सेवाओं तक पहुंच हो।

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Editor in Chief of Agra Bharat Hindi Dainik Newspaper
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