आगरा: उपजिलाधिकारी सदर, सचिन राजपूत के निर्देशन में, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, मथुरा के एक बाकीदार (डिफॉल्टर) अर्जुन सिंह पुत्र हरी बाबू, निवासी 39/288 कारवान घेरा वाली गली लोहामण्डी, थाना लोहामण्डी, आगरा को गिरफ्तार कर हवालात में बंद कर दिया गया है। उन पर 4,72,500/- रुपये की बकाया राशि थी।
अर्जुन सिंह पर मथुरा के प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय का 4,72,500/- रुपये बकाया था। न्यायालय के निर्देशों के अनुसार नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की गई, लेकिन बाकीदार द्वारा बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के कारण, 24 जनवरी 2025 को उनके खिलाफ आर.सी. प्रपत्र-37 गिरफ्तारी अधिपत्र जारी किया गया था।
शनिवार को चलाए गए विशेष वसूली अभियान के दौरान, तहसीलदार सदर अबिचल प्रताप सिंह के विशेष प्रयासों और टीम के समन्वय से बाकीदार अर्जुन सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद, सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं और उन्हें हवालात में बंद कर दिया गया।
वसूली अभियान जारी
उपजिलाधिकारी सदर सचिन राजपूत ने बताया कि वसूली अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के तहत, रेरा, स्टाम्प, मार्गकर (टोल टैक्स), न्यायालय देय (कोर्ट ड्यूज) के बाकीदारों और अन्य बड़े बाकीदारों के खिलाफ भी नियमानुसार गिरफ्तारी वारंट जारी करके और चल/अचल संपत्ति की कुर्की (अटैचमेंट) व नीलामी करके प्रभावी वसूली कार्यवाही की जा रही है।