आगरा: आगरा विकास प्राधिकरण (आविप्रा) ने मंगलवार को छत्ता वार्ड में करीब चार बीघा में अवैध रूप से विकसित की जा रही एक कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया।
यह कॉलोनी लोहरे चाहर द्वारा मौजा-नादऊ, ग्राम इन्दरवास, यमुना एक्सप्रेसवे जलेसर रोड, आगरा पर लगभग 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाई जा रही थी। आरोप है कि बिल्डर द्वारा अवैध रूप से भू-विभाजन कर प्लॉटिंग का काम किया जा रहा था।
आविप्रा के प्रवर्तन दल ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के तहत इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही प्रभारी प्रवर्तन अधिकारी के निर्देशन में सहायक अभियंता के नेतृत्व में अवर अभियंताओं, थाना पुलिस बल और प्राधिकरण के सचल दस्ते के सहयोग से की गई।