आगरा: अश्लील छेड़छाड़ एवं अन्य आरोपों में आरोपित युवराज पुत्र चन्द्र पाल, निवासी ग्राम बरहरु, थाना सैंया, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे 4 दिनेश तिवारी ने स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिए.
मामले का विवरण
थाना सैंया में दर्ज मामले के अनुसार, वादी (शिकायतकर्ता) ने थाने में दी गई तहरीर (लिखित शिकायत) में आरोप लगाया था कि उनकी 18 वर्षीय पुत्री 5 नवंबर 2024 की सुबह 8:50 बजे के करीब अपने गाँव से भाव्या टेक्निकल इंस्टीट्यूट पैदल जा रही थी. आरोपी युवराज ने स्कूल छोड़ने की बात कहकर वादी की पुत्री को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया. रास्ते में आरोपी द्वारा वादी की पुत्री से अश्लील छेड़छाड़ की गई और विरोध करने पर आरोपी ने धक्का मारकर वादी की पुत्री को नीचे गिरा दिया. आरोपी मोटरसाइकिल से टक्कर मारकर फरार हो गया. गंभीर रूप से घायल वादी की पुत्री को नर्सिंग होम में भर्ती कराने पर दो दिन बाद होश आया. पुत्री द्वारा जानकारी देने पर वादी ने उक्त मुकदमा दर्ज कराया.
जमानत याचिका पर बहस
जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता नीरज पाठक ने तर्क दिए कि:
- घटना की रिपोर्ट देरी से दर्ज कराई गई.
- घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है.
- आरोपी एक छात्र है.
- घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कोई घटना दर्ज नहीं हुई है.
अदालत का फैसला
अदालत ने आरोपी के अधिवक्ता के तर्कों पर विचार करते हुए सशर्त अग्रिम जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिए.