15 वर्षीय युवती के अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपित नवीन पुत्र भूरा, निवासी ग्राम बसई, थाना जगनेर, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने खारिज कर दिया है।
आगरा। थाना बसई जगनेर में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने तहरीर दी, आरोप लगाया कि, 1 जनवरी 24 की रात्रि वह घर के बाहर वाले कमरे में और उसकी 15 वर्षीय पुत्री अंदर वाले कमरे में सो रही थी। उसकी पत्नी घर में नहीं थी। देर रात नींद खुलने पर वादी की पुत्री घर से गायब मिली। आसपास तलाश करने पर ज्ञात हुआ कि आरोपी नवीन उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है।
अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट आरोपी की जमानत खारिज
वादी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के दौरान आरोपी को हिरासत में लिया। अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के तहत उसे जेल भेजा गया था। अदालत ने वादी के अधिवक्ता सोनवीर सिंह एवं संजीव किशोर के तर्क पर आरोपी की जमानत खारिज करने के आदेश दिए।