आगरा के एत्माद्दौला थानाध्यक्ष को स्पेशल सीजेएम कोर्ट ने जांच आख्या समय पर प्रस्तुत न करने पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने थानाध्यक्ष के इस कृत्य को न्यायालय के आदेशों का घोर उल्लंघन बताया है। #आगरा #एत्माद्दौला #थानाध्यक्ष #नोटिस #कोर्ट #जांचआख्या #अवहेलना
आगरा: आगरा के एत्माद्दौला थानाध्यक्ष को स्पेशल सीजेएम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस कोर्ट के आदेशों की बार-बार अवहेलना करने के कारण जारी किया गया है।
मामला भंवर सिंह बनाम उपेंद्र सिंह के बीच दायर एक मुकदमे से जुड़ा है। इस मामले में कोर्ट ने 4 जनवरी, 2024 से जांच आख्या तलब की थी, लेकिन थानाध्यक्ष ने अब तक यह आख्या प्रस्तुत नहीं की है। कोर्ट ने इस पर गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि थानाध्यक्ष का यह कृत्य न्यायालय के आदेशों के प्रति घोर लापरवाही और उपेक्षा दर्शाता है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 23 सितंबर, 2024 को भी कोर्ट ने थानाध्यक्ष को आख्या प्रस्तुत करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इस आदेश का भी पालन नहीं किया। इस पर कोर्ट ने 22 अक्टूबर, 2024 को थानाध्यक्ष को अपना लिखित स्पष्टीकरण और जांच आख्या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
क्या है मामला?
अधिवक्ता भंवर सिंह ने अपने पड़ोसी रघुनाथ शर्मा के खिलाफ यह मुकदमा दायर किया था। भंवर सिंह का आरोप था कि रघुनाथ शर्मा ने पुलिसकर्मी उपेंद्र सिंह के साथ मिलकर उनके पानी को निकालने से रोका था और ऐसा न करने पर उनकी पत्नी और अन्य महिला सदस्यों को गाली-गलौज की थी।
न्यायालय का रुख
कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि थानाध्यक्ष का यह कृत्य न केवल न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है, बल्कि आम जनता के विश्वास को भी कमजोर कर रहा है। कोर्ट ने थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा है और अगर उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।