आगरा: 24 मार्च 2017 को पूर्व रंजिश के चलते हुए हत्या के प्रयास के मामले में थाना अछनेरा के निवासी पिता-पुत्र, भरतो उर्फ भरत सिंह और उदय वीर सिंह उर्फ गुड्डू को दोषी ठहराते हुए एडीजें 21 की अदालत ने उन्हें पांच वर्ष की कैद और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला हत्या के प्रयास और गोली मारकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में आया है।
मामला थाना अछनेरा के छे पोखर गांव का है, जहां वादी मुकदमा, दरियाब सिंह ने तहरीर दी थी कि 24 मार्च 2017 को आरोपी पिता-पुत्र ने पूर्व रंजिश के चलते उन्हें जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। गोली दरियाब सिंह को लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वादी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आरोपी पिता-पुत्र को 12 अप्रैल 2017 को गिरफ्तार कर लिया।
अदालत में 21 मई 2017 को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक योगेश बघेल ने साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर एडीजें 21 की अदालत ने आरोपी पिता-पुत्र को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। अदालत ने उन्हें पांच वर्ष की कठोर कारावास और 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
यह फैसला इस बात को स्पष्ट करता है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और न्याय व्यवस्था में किसी को भी कानून से ऊपर नहीं समझा जाएगा।