एफआर निरस्त, दुर्घटना में मौत के मामले में अग्रिम विवेचना के आदेश

MD Khan
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आगरा: एसीजेएम 2 बटेशवर कुमार ने लापरवाहीपूर्ण हत्या के मामले में विवेचक द्वारा प्रस्तुत एफआर (फाइनल रिपोर्ट) को निरस्त कर दिया है और थानाध्यक्ष बरहन को अग्रिम विवेचना के आदेश दिए हैं।

मामला

इस मामले में, वादी नन्नू सिंह के बेटे नरेश कुमार की 29 फरवरी 2020 को एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वादी ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ लापरवाहीपूर्ण हत्या का मामला दर्ज कराया था।

प्रारंभिक जांच

शुरुआती जांच के दौरान, विवेचक को कोई सबूत नहीं मिला और उन्होंने एफआर लगाकर मामले को बंद कर दिया।

अधिवक्ता द्वारा आपत्ति

वादी के अधिवक्ता संजय जिंदल ने एफआर के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई, यह तर्क देते हुए कि उनके पास प्रत्यक्षदर्शियों के बयान हैं जो घटना का समर्थन करते हैं।

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अदालत का आदेश

अदालत ने वादी के तर्कों पर विचार किया और एफआर को निरस्त कर दिया। अदालत ने थानाध्यक्ष बरहन को निर्देश दिया कि वे मामले की और जांच करें और उचित कार्रवाई करें।

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