धोखाधड़ी और अन्य आरोप में चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश

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आगरा: एसीजेएम 2 बटेश्वर कुमार ने धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और अन्य आरोपों में नितिन गुप्ता, प्रदीप कुमार गुप्ता, सतेंद्र सिंह, और शैलेश कुमार अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यह मामला विजय नगर में वादी विशन सिंह की बुआ निर्मल कौर के मकान से जुड़ा है, जिनकी मौत के बाद उनकी संपत्ति को लेकर धोखाधड़ी की गई।

मामले के अनुसार, विज़न सिंह ने अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी अविवाहित बुआ निर्मल कौर का मृत्य 16 फरवरी 2023 को हुआ था। जब रनवीर सिंह (वादी के पिता) अपनी बहन से मिलने के लिए आगरा पहुंचे, तो घर का गेट न खुलने पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गेट तोड़कर घर से एक सड़ा गला कंकाल बरामद किया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतका की मृत्यु को तीन महीने पूर्व का अनुमान लगाया गया।

वादी ने आगे बताया कि उनकी बुआ के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए उन्होंने नितिन गुप्ता से संपर्क किया था, जो एक प्रॉपर्टी डीलर थे। नितिन गुप्ता ने वादी से सभी आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त किए और फिर प्रदीप कुमार गुप्ता से मुलाकात करवाई, जो अदालत के माध्यम से शीघ्र उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवाने का वादा कर रहे थे। लेकिन 2 अक्टूबर 2023 को, वादी को शक हुआ जब मकान के बाहर एक बैनर लगा हुआ पाया, जिसमें कहा गया था कि कोठी विवादित और बिकाऊ नहीं है

5 अक्टूबर 2023 को नितिन गुप्ता और प्रदीप गुप्ता ने वादी से संपर्क किया और बताया कि निर्मल कौर ने अपनी वसीयत उनके नाम की थी, जिसमें सतेंद्र सिंह और शैलेश कुमार अग्रवाल को गवाह के रूप में दर्शाया गया था। इसके बाद उन्होंने वादी को धमकी दी कि अगर उन्होंने मकान खाली नहीं किया तो उन्हें जान से मार देंगे। वसीयत की जांच करवाने पर यह फर्जी पाई गई।

एसीजेएम 2 बटेश्वर कुमार ने वादी के अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए, उक्त आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश थानाध्यक्ष हरीपर्वत को दिया। मामले की विवेचना जारी है और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

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