25 साल पुराने गैंगेस्टर एक्ट के मामले में आरोपियों को न्याय मिला

25 साल पुराने गैंगेस्टर एक्ट के मामले में आरोपियों को न्याय मिला

MD Khan
2 Min Read

25 वर्ष पूर्व दर्ज मुकदमे में आरोपित दो आरोपी बरी,  सबूतों के अभाव और 2000 के बाद कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं होने पर आरोपित रामवीर सिंह और रनवीर सिंह थाना जगनेर, जिला आगरा बरी…

आगरा: उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप(निवारण)अधिनियम 1986 (गैंगेस्टर एक्ट) के तहत आरोपित रामवीर सिंह और रनवीर सिंह को सबूतों के अभाव में विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट मृदुल दुबे ने बरी कर दिया है।

Also Read : सात वर्ष से कम सजा वाले अपराध में आरोपी की गिरफ्तारी अवैध: अदालत ने बिना जमानत प्रार्थना पत्र आरोपी को किया रिहा

यह मुकदमा 25 वर्ष पूर्व 1999 में दर्ज किया गया था। वादी मुकदमा थानाध्यक्ष जगनेर जगत राम जोशी ने आरोप लगाया था कि रामवीर सिंह और रनवीर सिंह एक सक्रिय गिरोह का नेतृत्व करते हैं, जिसने डकैती, लूट और पुलिस वालों पर जानलेवा हमला भी किया है।

See also  यूपी के रायबरेली में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश नाकाम

Also Read : आगरा उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति की बैठक

अभियोजन पक्ष ने कई गवाहों को पेश किया, लेकिन अदालत ने सबूतों को अपर्याप्त पाया। अदालत ने यह भी देखा कि 2000 के बाद आरोपियों के खिलाफ कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था।

इसके आधार पर, अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया।

See also  नवरात्रि महोत्सव के सातवें दिन मां के दरबार में देर रात तक खनके डांडिया, 56 भोग के साथ हुई महाआरती
Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

error: AGRABHARAT.COM Copywrite Content.