शराब घोटाले में फंसे केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ीं, जमानत याचिका खारिज

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के मामले में जेल से जल्द रिहा होने की उम्मीदों को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई को 5 सितंबर तक के लिए टाल दिया है। सीबीआई ने अदालत से और समय मांगा था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। सीबीआई का कहना है कि उन्हें इस मामले में कुछ और दस्तावेज जमा करने हैं। केजरीवाल के वकील ने इस मांग का विरोध किया था और कहा था कि वे बहस के लिए तैयार हैं। लेकिन अदालत ने सीबीआई की मांग मान ली।

नई दिल्ली। शराब घोटाला से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राजधानी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बाहर आने के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। सीबीआई की ओर से समय की डिमांड को स्वीकार किए जाने से अब इस मामले को 5 सितंबर को सूचीबद्ध किया जाएगा। शुक्रवार को राजधानी दिल्ली की तिहाड़ जेल में शराब घोटाला से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बाहर आने की उम्मीदों को जोर का झटका लगा है।

सीबीआई केस में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टल गई है, क्योंकि सीबीआई की ओर से इस मामले में अभी और समय दिए जाने की डिमांड की गई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए अब मामले को 5 सितंबर को सूचीबद्ध करने को कहा है।

सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस उज्जवल भुईया की पीठ के सामने सीबीआई की तरफ से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि उन्होंने एक मामले में जवाब दाखिल कर दिया है, जबकि दूसरे मामले में जवाब दाखिल किए जाने के लिए अभी समय की जरूरत है। उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की इस डिमांड का विरोध करते हुए कहा कि वह बहस करने के लिए तैयार हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस मामले में शपथ पत्र दायर हो चुका है, जबकि दूसरी याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए सीबीआई को एक हफ्ते का समय और दिया जाता है।

इस फैसले के बाद केजरीवाल अब जेल में ही रहेंगे और जमानत मिलने का इंतजार करेंगे।

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Editor in Chief of Agra Bharat Hindi Dainik Newspaper
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