अदालत के आदेश पर मुश्किल से दर्ज हुआ था मुकदमा
एटा । जैथरा थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर भगा ले जाने तथा नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में वांछित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना जैथरा पुलिस द्वारा नाबालिग के बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसे नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने के मामले में वांछित चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
घटनाक्रमानुसार थाना जैथरा पर दिनांक 03.12.2022 को वादी निशार अहमद पुत्र शहजादे खां मौ0 बढैयान जैथरा थाना जैथरा जिला एटा के अन्तर्गत धारा 156(3) सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय के आदेशानुसार आरोपी रोहित पुत्र रामरहीश निवासी ग्राम प्रहलादपुर थाना सोरों जिला कासंगज व. ऊदल पुत्र नामालूम निवासी ग्राम लहरा थाना सोरो जिला कासंगज द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाकर मारपीट कर कई माह तक बंधक बनाकर रखने व नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में पोक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।
पीडिता के बयान अन्तर्गत धारा 161 व 164 सीआरपीसी व अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही से मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 डीए आईपीसी की वृद्धि की गयी थी। रविवार को मुखबिर की सूचना पर धुमरी चौराहे से उक्त घटना से सम्बन्धित एक आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक अपराध सुरेंद्र बाबू दोहरे और अन्य पुलिसकर्मियों ने अहम भूमिका निभाई। उक्त प्रकरण में बताया गया है कि पुलिस ने क्योंकि लड़की का पिता विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ था। इसलिए उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं किया परिणाम स्वरूप उसे अदालत की शरण लेनी पड़ी।