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10 वर्षीय नाबालिक की दुष्कर्म के बाद हत्या में मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई

Dharmender Singh Malik
3 Min Read

मथुरा में अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने सुनाई सजा

दीपक शर्मा

छटीकरा। मथुरा में अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट की अदालत ने दुष्कर्म और हत्या के मामले में चार्जशीट दाखिल होने के 26 दिन के अंदर आरोपी को दोषी मानते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई है। शुक्रवार को सुनाए गए फैसले में 45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रहीं स्पेशल डीजीसी पॉक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु ने बताया कि मृतका की मां ने थाना जैंत में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उपमन्यु ने बताया कि वहीं अभियुक्त पर लगे अर्थदंड में से 80 प्रतिशत धनराशि मृतका के माता पिता को दी जाएगी। अभियुक्त के वकील योगेश तिवारी ने कहा कि अभियुक्त ने अपना जुर्म कबूल कर लिया थाए इसलिए यह सजा हुई है। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। इस निर्णय की प्रति उच्च न्यायालय इलाहाबाद को मृत्युदंड की पुष्टि के लिए भेजी जाएगी। जिसके मुताबिक 13 अक्टूबर 2022 की शाम जैंत निवासी युवक सतीश उनकी 10 वर्षीय बेटी को घुमाने के बहाने ले गया। उसने दुष्कर्म के बाद बेटी की हत्या कर शव को पीएमबी पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास जंगल में फेंक दिया जिसे पुलिस ने बरामद किया था। 13 अक्टूबर 2022 को थाना जैंत क्षेत्र में पीएमवी पॉलिटेक्निक स्कूल के सामने बबूल के जंगल मंे एक दस बर्षीय बच्ची का शव मिला थाए थाना जैंत पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने शव की शिनाख्त की कार्यवाही की गई थी। 14 अक्टूबर को बच्ची के पिता द्वारा थाने पर तहरीर दी गयी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या की गयी है पिता की तहरीर के आधार पर थाना जंैत पर मुकदमा संख्या 486ए 2022 धारा 363ए 376 एबी 302ए 506 भादवि व 5यएमद्धए 6 पोक्सो एक्ट बनाम अज्ञात के पंजीकृत हुआए विवेचना प्रभारी निरीक्षक अरुण पंवार को सौंपी गई। थाना जैंत पुलिस द्वारा अन्दर 24 घन्टे में इस घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्त सतीश पुत्र बुद्धाराम निवासी विजयनगर कॉलोनीए कृष्णा नगर थाना कोतवाली मथुरा को गिरफ्तार किया था।

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Editor in Chief of Agra Bharat Hindi Dainik Newspaper
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