■ पीड़िता के बयान में गम्भीर विरोधाभास पर आरोपी हुआ बरी
■ अदालत ने माना पीड़िता के बयान पर विश्वास करना जोखिम भरा हो सकता है
आगरा। अवयस्क युवती से अशलील छेड़छाड़, दलित उत्पीड़न एवं पॉक्सो एक्ट कें तहत आरोपित बोना उर्फ गुड्डू पुत्र रघुनी प्रजापति निवासी नगला पदी थाना न्यू आगरा को पीड़िता के बयान में गम्भीर विरोधाभास पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विकास वर्मा नें बरी करने के आदेश दिये।
थाना न्यू आगरा में दर्ज मामलें कें अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दी। आरोप लगाया कि, उसकी 15 वर्षीया पुत्री कक्षा दस की छात्रा हैं। स्कूल आने जाने के दौरान आरोपी बोना उर्फ गुड्डू उसकी पुत्री का पीछा कर छेड़छाड़ करता था। 17 अप्रेल 2016 की रात्रि 11 बजें करीब आरोपी नें वादी की पुत्री का हाथ पकड़ अशलील हरकतें की,वादी एवं उसकी पत्नी के आ जाने पर वह धमकी दे भाग गया।
अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी मुकदमा ,पीड़िता सहित 7 गवाह अदालत में पेश किये गयें, मुकदमें कें विचारण उपरांत पीड़िता कें बार बार बयान बदलनें एवं बयानों में गम्भीर विरोधाभास पर अदालत नें आरोपी को बरी करनें के आदेश दिये। आरोपी की तरफ से मुकदमें की पैरवी अधिवक्ता अवधेश शर्मा द्बारा की गयी।