सायबर ठगों के खातें से होल्ड की गई धनराशि पीड़िता को दिलाई, एसीजेएम 7 अनुज कुमार सिंह ने प्रदान की राहत

By MD Khan
3 Min Read

आगरा:  सायबर ठगी के एक और मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए एसीजेएम 7, श्री अनुज कुमार सिंह ने अहम कदम उठाया। मामले के अनुसार, पीड़िता श्रीमती नेहा अग्रवाल, जो शिव नगर, बल्केश्वर, आगरा की निवासी हैं, के साथ एक सायबर ठगी की घटना हुई थी।

ठगी का मामला

विवरण के अनुसार, श्रीमती नेहा अग्रवाल के मोबाइल नंबर पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा कॉल और फर्जी मैसेज भेजकर उन्हें धोखा दिया गया। मैसेज में बताया गया कि एस.बी.आई. की कमला नगर शाखा के खाते से 27 हजार रुपये साइबर ठग द्वारा निकाल लिए गए थे। इस ठगी का पता चलते ही वादिनी ने तुरंत थाना कमला नगर और थाना सायबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सायबर ठगों के खाते को होल्ड करवा दिया, ताकि वे उस राशि को ट्रांसफर न कर सकें और पीड़िता का पैसा सुरक्षित रहे।

एसीजेएम 7 ने दिलाई राहत

वादी की अधिवक्ता कामिनी जैन ने अदालत में तर्क रखा कि ठगी की गई राशि को पीड़िता को वापस किया जाए। उनके तर्कों को सुनने के बाद एसीजेएम 7, श्री अनुज कुमार सिंह ने आदेश दिया कि होल्ड की गई धनराशि को पीड़िता के खाते में वापस किया जाए। अदालत के इस निर्णय ने पीड़िता को राहत प्रदान की और सायबर ठगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का संदेश दिया।

पुलिस और न्याय व्यवस्था की सराहना

यह घटना एक बार फिर से यह सिद्ध करती है कि सायबर ठगी के मामलों में पुलिस और न्याय व्यवस्था की त्वरित प्रतिक्रिया कितनी महत्वपूर्ण होती है। वादिनी श्रीमती नेहा अग्रवाल ने पुलिस की सक्रियता और अदालत के फैसले के लिए आभार व्यक्त किया और साथ ही सायबर ठगी से बचने के लिए सभी को सतर्क रहने का संदेश दिया।

सायबर अपराध के खिलाफ चेतावनी

इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि सायबर ठगों का जाल दिन-ब-दिन फैलता जा रहा है। नागरिकों को सायबर अपराध से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए और किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज का जवाब नहीं देना चाहिए। अगर किसी के साथ ऐसी ठगी होती है तो तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए।

इस मामले में पुलिस और अदालत के कदमों ने यह साबित कर दिया कि सायबर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है, जिससे पीड़ित को न्याय मिल सके।

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version