सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में की गई कार्रवाई
आगरा। एडीए के प्रवर्तन दल ने छत्ता वार्ड में रिहायशी क्षेत्र में इलैक्ट्रोप्लेटिंग का कार्य कर प्रदूषण फैलाने पर दो इकाइयों को सील कर दिया है ।
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा ने सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल संख्या-4295/ 2011 मै० मनोज मिनी राइस मिल एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में एक आदेश पारित किया था । जिसमें आवासीय क्षेत्रों में संचालित इलैक्ट्रोप्लेटिंग इकाईयों को बन्द कराने के निर्देश दिये थे ।
आगरा विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दल ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में छत्ता वार्ड अन्तर्गत भूपेन्द्र अग्रवाल द्वारा आवासीय भवन में महाशक्ति चेन्स, 8 / ए चन्दा पान वाली गली, भैरो नाला बेलनगंज, आगरा पर सीलिंग की कार्यवाही की है ।
एडीए ने छत्ता वार्ड में एक अन्य कार्रवाई में सुधीर शर्मा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लान्ट 11/136सी, चीनी रोजा, एल्माउद्दौला आगरा पर स्थल पर इलैक्ट्रोप्लेटिंग का कार्य किये जाने पर सील कर दिया । इस मौके पर सहायक अभियन्ता बृजेश सिंह अवर अभियन्ता इमरान हबीब, सम्बन्धित स्टाफ एवं सचल दस्ता उपस्थित रहा।