आगरा, उत्तर प्रदेश: आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) ने बुधवार को ताजगंज वार्ड के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अनाधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। इस कार्रवाई में लगभग 11,000 वर्ग मीटर (करीब 11 बीघा) से अधिक क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया।
श्यामजी धाम कॉलोनी और आदिनाथ तक्षशिला कॉलोनी पर गिरी गाज
ADA के प्रवर्तन दल ने सबसे पहले लाल सिंह, नीरज सिंह व अन्य द्वारा श्यामजी धाम कॉलोनी, खेरा पंचगनी, नौबरी रोड, आगरा पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की। यह कॉलोनी लगभग 6000 वर्ग मीटर (लगभग 6 बीघा) क्षेत्रफल में विकसित की जा रही थी। प्राधिकरण की टीम ने जेसीबी की मदद से यहाँ बनाई गई सभी अवैध संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया।
इसी कड़ी में, ताजगंज वार्ड में ही स्थित आदिनाथ तक्षशिला कॉलोनी पर भी कार्रवाई की गई। यह कॉलोनी लगभग 5000 वर्ग मीटर (लगभग 5 बीघा) क्षेत्रफल में अवैध रूप से विकसित की जा रही थी। यहाँ भी जेसीबी से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर अवैध निर्माण को हटाया गया।
यूपी नगर योजना एवं विकास अधिनियम के तहत कार्रवाई
प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में की गई यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-27 के अंतर्गत की गई है। इस धारा के तहत प्राधिकरण को अवैध निर्माणों और अनाधिकृत कॉलोनियों को ध्वस्त करने का अधिकार है।
ADA की इस कार्रवाई से उन भूमाफियाओं और बिल्डरों में हड़कंप मच गया है जो बिना किसी अनुमति के अवैध रूप से प्लॉटिंग और कॉलोनियों का निर्माण कर रहे हैं। प्राधिकरण ने स्पष्ट संदेश दिया है कि शहर में किसी भी तरह के अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाईयां जारी रहेंगी। यह कदम शहर के नियोजित विकास और मास्टर प्लान के अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।