थानाध्यक्ष अछनेरा अदालत में तलब, आदेश की अवहेलना पर एडीजे ने दिखाई सख्ती

By MD Khan
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आगरा: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) 13 महेश चंद वर्मा ने अदालत द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित न करने पर थानाध्यक्ष अछनेरा को कड़ी फटकार लगाते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में तलब कर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।

मामले के अनुसार, एडीजे 13 महेश चंद वर्मा की अदालत में मुकेश, दिनेश उर्फ धन्नी और राकेश के विरुद्ध हत्या, आपराधिक षड्यंत्र आदि धाराओं का एक मुकदमा लंबित है। इस मामले में डॉक्टर दीपाली पाठक की गवाही दर्ज कराने के लिए अदालत ने गवाह के विरुद्ध 10 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया था और थानाध्यक्ष अछनेरा को निर्देश दिया था कि वे वारंट की तामील गवाह पर कराकर उन्हें अदालत में पेश करें।

हालांकि, थानाध्यक्ष अछनेरा ने अदालत द्वारा जारी आदेश का पालन नहीं किया और अदालत में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि पुलिसकर्मी तरुण की ड्यूटी गैर जनपद में लगने के कारण गवाह पर तामील नहीं कराई जा सकी। इस स्पष्टीकरण से असंतुष्ट अदालत ने थानाध्यक्ष अछनेरा के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।

नोटिस में अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि थानाध्यक्ष को दंड प्रक्रिया संहिता के विधिक प्रावधानों का ज्ञान नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अदालत द्वारा जारी अधिपत्रों की तामील सक्षम अधिकारी, यानी एसआई स्तर के अधिकारी द्वारा ही कराई जानी चाहिए। यदि थानाध्यक्ष को इन नियमों की जानकारी है, तो उनके द्वारा न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की गई है, जो उनकी लापरवाही और कर्तव्यहीनता का परिचायक है। अदालत ने यह भी कहा कि थानाध्यक्ष का यह कृत्य जानबूझकर न्यायालय की कार्यवाही को बाधित करने वाला है, जिसके लिए उनके विरुद्ध न्यायालय अवमानना अधिनियम की धारा 15 और पुलिस अधिनियम की धारा 23/29 के तहत दंडनीय कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए।

अदालत ने थानाध्यक्ष अछनेरा को यह भी सख्त आदेश दिया है कि वे गवाह डॉक्टर दीपाली पाठक को अगली सुनवाई तिथि, यानी 3 मई 2025 को अदालत में हर हाल में पेश करें।

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