Agra News: दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 20 वर्ष कैद

MD Khan
By MD Khan
2 Min Read

आगरा: एक साढ़े बारह वर्षीय बालिका से दुराचार के मामले में, आरोपी रमा कांत पुत्र भरत सिंह, निवासी नन्द लाल पुर, थाना खंदौली, जिला आगरा को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है. यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट परवेज अख्तर द्वारा सुनाया गया.

थाना खंदौली में दर्ज मामले के अनुसार, वादी (शिकायतकर्ता) ने थाने में 2 अप्रैल 2022 को तहरीर (लिखित शिकायत) दर्ज कराई थी. वादी, जो कि एक ट्रक चालक हैं, ने बताया कि घटना वाले दिन वे गाँव के बाहर से ट्रक लेकर निकल रहे थे, तब उनकी पत्नी रात दस बजे के करीब उनके लिए खाना लेकर सड़क पर आई थीं. घर में उनकी साढ़े बारह वर्षीय पुत्री अकेली थी. उसी दौरान आरोपी रमा कांत पानी के बहाने घर में घुसा और बच्ची के साथ दुराचार किया.

See also  UP News : 15 IPS transfer, योगी सरकार ने 15 आईपीएस अधिकारियों के किए तबादले, देखें लिस्ट

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक माधव शर्मा ने वादी मुकदमा, पीड़िता, चिकित्सक सहित अन्य गवाहों को अदालत में पेश किया.

अदालत का फैसला 

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट परवेज अख्तर ने पत्रावली पर उपलब्ध पीड़िता और महिला चिकित्सक के बयानों के आधार पर 24 वर्षीय आरोपी रमा कांत को विशेष लोक अभियोजक माधव शर्मा के तर्कों के आधार पर उसके जघन्य कृत्य के लिए दोषी पाया. अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया.

See also  मुख्यविकास अधिकारी के नेतृत्व में किया गया बैठक का आयोजन
Share This Article
Leave a comment